नियम विरुद्ध निर्माण पर प्राधिकरण की नोटिस।कार्य रोके जाने का निर्देश।संघ के जिला संचालक का मामला

बस्ती।


    सत्ता से निकट संबंध रखने वाले रसूख दार लोग जनपद में नियमो ,कानूनों की जम कर धज़्ज़िया उड़ा रहे है। प्रशासन भी  शिकायत न मिलने का बहाना लेकर मौन साधे रहता है। पर जब पानी सिर से ऊपर गुजरता है तब शिकायत कर्ता आगे बढ़ कर शिकायत करता है तब कागजी कार्यवाही शुरू होती है।

          प्रकरण मेसर्स तुलस्यान वस्त्रालय प्राइवेट लिमिटेड के डाइरेक्टर व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी और  पवन तुलस्यान के नए निर्माणधीन भवन का है जिसमे बिना अनुमति के बेसमेंट निर्माण किये जाने के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे से आसपास के मकानों के ढहने की आशंका उत्पन्न होगयी तो गल्ला मंडी निवासी धर्मेंद्र मद्धेशिया पुत्र भोला प्रसाद ने जिला प्रशासन सहित बस्ती विकास प्राधिकरण को अनियमितिता बरते जाने और नियमो के उलंघन की शिकायत किया । 

शिकायत के क्रम में बस्ती विकास प्राधिकरण ने स्थलीय जांच करते हुए पवन तुलस्यान को नोटिस जारी कर दिया है।  नोटिस में तत्काल काम रोके जाने, न रोकने पर बलपूर्वक हटाये जाने , न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही किये जाने, स्वीकृत नक्शे से इतर कार्य पर 50000 रुपये अर्थ दंड लगाये जाने आदि की कार्यवाही  किये जाने को कहा है। विकास प्राधिकरण की जब घोषणा हुई तो लोगो में एक उम्मीद जगी  थी कि अब जिले का विकास होगा और लोगो को मूलभूत सुविधाए भी मिलेंगी लेकिन बी डी ए की लचर व्यवस्था की वजह से ठीक इसके उल्टा हो रहा, जिम्मेदार आंख बंद कर सब देख रहे और रसूखदार नियमो की धज्जियां उड़ाते हुए अपना काम कर रहे है।

 

शहर के सबसे रिहायशी इलाके में बड़े व्यापारी पवन तुलस्यान ने बिना नक्सा पास कराए अवैध तरीके से बेसमेंट का निर्माण कार्य  शुरू करा दिया है, और लोगो के घरों के बीच में करीब 40 फुट गड्ढा खोद दिया गया, लोगो का आरोप है कि रात 2 बजे से मशीन के जरिए गड्ढे को खोदा जा रहा जब की इस तरह पौस इलाके में बेसमेंट के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदना अवैध है, अब आलम यह है कि गड्ढे को खोदने के बाद आस पास के दर्जनों घरों पर खतरा मंडरा रहा है, लोगो के घरों की दीवारें दरक गई है, कुछ घर तो गड्ढे को छूती हुई लटक रही है और उन्हें डर है कि कब उनका मकान जमींदोज हो जाए, बी डी ए के नियमो की अगर बात की जाए तो रिहायशी इलाके में बेसमेंट बनाने के लिए नकसा ही नहीं पास हो सकता, और अगर पास कर भी दिया गया तो लोगो के घरों की दीवाल से 3 मीटर की दूरी को छोड़कर ही बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा जा सकता है लेकिन यहां इस नियम को ताक पर रखकर निर्माण कार्य करा दिया गया है, इस गड्ढे की जद में को घर आ रहे है उन सभी की नींदे उड़ी हुई है और वो डीएम आशुतोष निरंजन से मिलकर इस मामले की शिकायत भी कर चुके है, डीएम ने बी डी ए को व्यापारी पवन तुलस्यान को नोटिस जारी कर भवन स्थल को सील करने का निर्देश दे दिया है। गौरतलब है कि पवन तुलस्यान शहर का सबसे बड़ा कपड़ा व्यापारी है और अपने धनबल के जरिए पुलिस व प्रशासन को काबू में कर के नियम विरूद्ध इस ख़तरनाक निर्माण कार्य को अंजाम दे रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन क्या आम लोगों के गाढ़ी कमाई से बनाए गए घरों को गिरने से रोक पाती है या फिर रशुखदार के आगे नतमस्तक होकर इस निर्माण को जारी रहने देती है।

 

  बस्ती विकास प्राधिकरण ने स्थलीय निरीक्षण के बाद  स्वीकृत मानचित्र संख्या 27/2017-18 से अतिरिक्त भूमि पर निर्माण कार्य होना बताया है।इस बीच उप जिलाधिकारी सदर ने कोतवाली पुलिस को तत्काल कार्य रोके जाने का निर्देश जारी किया है।